पंजाब में नगर निगम चुनावों को लेकर आई अहम खबर
पंजाब में नगर निगमों व नगर परिषदों के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया कि 11 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेशों के तहत 25 नवम्बर से पंजाब में नगर निगमों व परिषदों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और तय 8 सप्ताह में परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।
चुनाव नहीं करवाने को लेकर हाईकोर्ट की ओर से जारी अवमानना आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार को वहां से भी राहत नहीं मिली थी। जस्टिस सूर्या कांत व जस्टिस उज्जल भुइयां पर आधारित सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा कि राज्य में नगर निगमों और नगर परिषदों की चुनाव प्रक्रिया 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले शुरू की जानी चाहिए थी, जोकि नहीं की गई जिसकी जिम्मेदार पंजाब सरकार की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 नवम्बर को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 15 दिन के भीतर नगर निगम व परिषद चुनाव करवाने संबंधी अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे।
मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त आदेश दिए थे लेकिन 29 अक्तूबर को समय सीमा समाप्त होने पर भी सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की थी जिसे लेकर सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। अवमानना याचिका के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई जहां चुनावों के लिए सरकार ने समय की मांग की थी, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी थी। अब हाईकोर्ट ने वीरवार को पंजाब सरकार की ओर से दाखिल किए जवाब के बाद इस संबंध में दाखिल अवमानना याचिका का भी निपटारा कर दिया है।