पंजाब: दिवाली से पहले जारी हुए खास आर्डर
पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के त्यौहारी सीजन के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम जारी किए हैं। इस बीच जिला गुरदासपुर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुरिंदर सिंह द्वारा भारतीय नागरिक संहिता , 2023 की धारा 163 अधीत प्राप्त हुए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला गुरदासपुर की सीमा में 31 अक्टूबर, 2024 (दिवाली के दिन) रात 8: 00 से 10:00 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4-00 से सुबह 5-00 बजे तक और रात 9-00 से रात 10-00 बजे तक, क्रिसमस और नए साल के दिन रात 11:55 से उसी रात 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। यह आदेश सरकारी कार्यालयों, वनों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक संस्थानों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा साइलेंस जोन के रूप में घोषित किसी भी क्षेत्र जैसे साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर आतिशबाजी/पटाखों के चलाने,बेचने व स्टोर करने पर रोक रहेगी।
जारी आदेशों में जिला गुरदासपुर में पटाखों की बिक्री/खरीद के स्थान बताए निर्धारित किए गए:-
गुरदासपुर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रीजनल कैप्स के सामने, मैदान में, बटाला पशु मंडी बटाला ब, दीनानगर में दशहरा मैदान, डेरा बाबा नानक/कलानोर के लिए दाना मंडी, और फतेहगढ़ चूडिय़ां के लिए रेलवे रोड, स्पोर्ट्स स्टेडिय निर्धारित किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, चंडीगढ़ द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार पटाखे बेचने का समय सुबह 10-00 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार दुकानदारों को पटाखे बेचने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर की ओर से लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इन आदेशों के अनुसार उक्त समय से पहले एवं बाद में आतिशबाजी के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि आतिशबाजियों/पटाखों के प्रयोग से लोगों की शांति भंग होने का भय रहता है, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है और पर्यावरण काफी प्रदूषित होता है। इससे सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है. पटाखों की बिक्री उक्त निर्दिष्ट स्थानों पर सुबह 10-00 बजे से शाम 7-30 बजे तक की जाएगी और इसके अलावा, जिला गुरदासपुर के भीतर किसी अन्य स्थान का उपयोग पटाखों और आतिशबाजी की खरीद/बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता है। उक्त स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, अदालतों, धार्मिक स्थानों आदि जैसे साइलेंस जोन के पास पटाखों और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध आदेश 20-12-2024 तक लागू रहेगा।