हरियाणा सरकार का फैसला: अनुबंधित महिला कर्मियों को हर महीने मिलेंगे दो आकस्मिक अवकाश

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, मगर ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे।
हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, मगर ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। यह आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हर साल 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की अनुमति थी।