धामी सरकार का फरमान; यात्रा मार्ग की खाद्य दुकानों पर प्रदर्शित करना होगा ID, नाम और लाइसेंस

प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब यात्रा मार्गों में खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार का नाम, लाइसेंस व पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा। सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर दो लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा।

स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी व उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के साथ ही खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश जारी किए।

सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दो लाख तक का जुर्माना लगेगा
यात्रा मार्गों पर हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र को दुकान में प्रदर्शित करना होगा। छोटे व्यापारियों व ठेले-फड़ वालों को भी फोटो पहचान पत्र व पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना जरूरी होगा। निर्देशों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दो लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त एफडीए ने कहा कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों के साथ दुकानों में परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी ने कहा, बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जागरूकता और शिकायत व्यवस्था
आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) माध्यमों से जनता और संचालकों को शुद्ध भोजन की पहचान, खाद्य नियमों और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए बैनर, पोस्टर, पर्चे और सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। सरकार की ओर से जारी टोल फ्री नंबर–18001804246 पर कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत पर प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई करेंगी।

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