पंजाब के इस जिले में फिर महंगी होगी प्रॉपर्टी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के निर्देशों अनुरूप राज्यभर में रैवेन्यू कुलैक्शन बढ़ाने को लेकर प्रापर्टी के कलैक्टर रेट बढ़ाए गए थे। इसी कड़ी में जालंधर जिला में भी गत 24 अगस्त 2024 को प्रापर्टी के कलैक्टर रेटों में 10 से लेकर 70 प्रतिशत की बेतहाशा बढ़ौतरी की गई थी। इसके बावजूद अब एक बार फिर से जिला में कलैक्टर रेटों में इजाफा किया जाने वाला है, जिससे अगले चंद दिनों में आम आदमी पर रैवेन्यू विभाग के चाबुक की बड़ी और नई मार पड़ना तय है, जिससे प्रापर्टी बाजार में हाहाकार मचना तय है।

इस बार कलैक्टर रेटों में बढ़ौतरी पंजाब डिवैल्पमैंट कमिशन (पी.डी.सी.) की सिफारिशों पर की जा रही है, जिसको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा सितम्बर 2023 में केंद्रीय नीति आयोग की तर्ज पर पंजाब का अपना विकास पैनल पी.डी.सी. गठित किया है। पी.डी.सी. राज्य की विकास ज़रूरतों का समर्थन करने और रंगला पंजाब के राज्य के विज़न को हकीकत में बदलने के लिए एक स्वतंत्र “कार्रवाई-आधारित थिंक टैंक” कहा जा रहा है। उक्त पी.डी.सी. सीधे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है और इसे एक ऐसे निकाय के रूप में देखा जाता है। गत महीने ही जिला में नए कलैक्टर रेट लागू होने के बाद लिस्टें पी.डी.सी. के पास पहुंची, जिन्हें रिव्यू करने के बाद पी.डी.सी. ने अनेक इलाकों के कलैक्टर रेट पुन: बढ़ाने का फरमान डिप्टी कमिश्नर को जारी किया है। परंतु राहत की बात यह है कि वर्ष 2024-25 के लिए चंद दिनों पहले लागू किए गए नए कलैक्टर रेटों के बाद अब पूरे जिले में नए कलैक्टर रेटस लागू नही किए जाएंगे, बल्कि जिला से संबंधित तहसीलों व सब-तहसीलों से संबंधित केवल उन चुनिंदा क्षेत्रों की प्रापर्टी के कलैक्टर रेट बढ़ेंगे जिन को बढ़ाने की सिफारिश पी.डी.सी. ने की है। इस सूची में शामिल प्रापर्टियों में शहरी व ग्रामीण की रेजिडैंशियल जमीनों के अलावा, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जोन व एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल है।

पी.डी.सी. की सिफारिशें आने के बाद जिला की सभी तहसीलों व सब-तहसीलों ने तुरंत इन आदेशों पर काम करके नई व संशोधित कलैक्टर रेट फाइनल कर दिए है और नए कलैक्टर रेटों को अप्रूवल के लिए डिस्ट्रिक्ट रैवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर को अप्रूवल के लिए भेज दिया है। लेकिन बेहद हैरानीजनक है कि पी.डी.सी. ने जिला से संबंधित अनेक इलाकों के प्रापर्टी रेट बढ़ाने की 50 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक की सिफारिशें भेजी हैं, अगर इन सिफारिशों का अाकलन करें तो अगर शहर में किसी एरिया में प्रापर्टी के कलैक्टर रेट 100000 रुपए मरला है तो यह बढ़कर 300000 रुपए हो जाएंगे। पी.डी.सी. की तरफ से सिफारिश किए कलैक्टर रेट में अर्बन एस्टेट फेस-1-2 (4 मरला) में कमर्शियल प्रापर्टी जोकि वर्ष 2024-25 के बढ़ाए कलैक्टर रेटों में 10.50 लाख रुपए प्रति मरला की गई थी अब प्रस्तावित रेटों में 3.50 लाख रुपए प्रति मरला बढ़ाकर कलेक्टर रेट 14 लाख रुपए कर दिए गए हैं। इसी तरह नई सब्जी मंडी की कमर्शियल प्रापर्टी के रेट 2024-25 के कलैक्टर रेटों को बढ़ाने के बाद 9.20 लाख रुपए रखा गया था उसे बढ़ाकर 9.50 लाख रुपए किया जा रहा है। ऐसे ही कादियांवाली में एग्रकल्चर प्रापर्टी जिसका रेट 31.50 लाख रुपए प्रति एकड़ किया गया था उसे पी.डी.सी. की सिफारिश के बाद 8.50 लाख रुपए बढ़ाकर 40 लाख रुपए करना प्रस्तावित है। ऐसे ही किंगरा गांव में कमर्शियल प्रापर्टी जिसका मौजूदा समय में कलैक्टर रेट 3 लाख रुपए प्रति मरला रखा था उसे अब बढ़ा कर 4 लाख रुपए प्रति मरला किया जाना है।

सूत्रों की मानें तो नए कलैक्टर रेट किसी भी समय लागू करने के आदेश जारी हो सकते हैं। जिसको लेकर सब रजिस्ट्रार-1 गुरप्रीत सिंह, सब रजिस्ट्रार-2 राम चंद सहित जिला की सभी तहसीलों और सब तहसीलों में तैनात तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के कार्यालयों में नए कलैक्टर रेट का खाका तैयार कर लिया है। जिला के सब रजिस्ट्रार और तहसीलदारों ने पी.डी.सी. की सिफारिशों पर केवल 50 से लेकर 75 प्रतिशत तक ही कलैक्टर रेट बढ़ा कर लिस्ट डिप्टी कमिश्नर को भेजी है। अब आने वाले दिनों में अगर डिप्टी कमिश्नर पी.डी.सी. के आदेशों के अनुरूप नई लिस्ट पर संतोष व्यक्त करते हैं तो नए व रिवाईज किए कलैक्टर रेट लागू कर दिए जाएंगे। अब नए कलैक्टर रेट लागू हुए तो जालंधर में चुनिंदा इलाकों में प्रापर्टी खासी महंगी हो जाएगी और आम व गरीब लोगों का घर बनाना एक सपना बनकर रह जाएगा।

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