IRB जवान हरियाणा पुलिस में देंगे सेवाएं: इतना मिलेगा वेतन, ये हैं नियम व शर्तें

भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के जवान हरियाणा पुलिस में भी सेवाएं दे सकेंगे। इसके लिए नियम व शर्तें भी होंगी। आईआरबी में 15 साल की सेवाएं दे चुके और 12 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मुख्य सिपाही के रूप में पदोन्नत किए गए जवान अब हरियाणा पुलिस में शामिल हो सकेंगे। संबंधित जवानों को आईआरबी से कार्य मुक्ति के 15 दिन में पुलिस में कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें फिर अगले पांच वर्ष तक कोई मौका नहीं दिया जाएगा।
हालांकि, वाजिब कारण होने पर ज्वाइनिंग की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिला पुलिस में शामिल होने वाले आइआरबी जवानों को जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) के लिए लागू वेतन और भत्ते मिलेंगे। चयनित जवानों को तीन महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी की है। गौर हो कि इससे पहले इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है। आईआरबी में रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती के साथ ही हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को तीन से पांच साल तक के लिए डेपुटेशन पर लिया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक भारतीय रिजर्व बटालियनों के मुख्य सिपाहियों, सी-1 सिपाहियों और छूट प्राप्त मुख्य सिपाहियों, सिपाहियों में से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेंगे। इसके बाद आईआरबी बटालियन के प्रमुख प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक संबंधित कमांडेंट के माध्यम से संबंधित जवानों से आवेदन मांगेंगे। इसके बाद इच्छुक जवानों की फाइनल सूची तैयार कर 15 मार्च तक पुलिस महानिदेशक को सौंप दी जाएगी।
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार की पहली पारी में आईआरबी जवानों का हरियाणा पुलिस में विलय करने का निर्णय लिया था। नियम तैयार नहीं होने और विलय का कार्य पूरा न होने के चलते वरिष्ठता को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में आईआरबी जवानों को हरियाणा पुलिस में शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन मामला अधर में लटका रहा। अब इस मामले में अधिसूचना जारी की गई है।



