PF खाते से ऐसे जोड़े बैंक अकाउंट

आज हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का कुछ फीसदी पीएफ के रूप में ईपीएफओ में जमा होता है। ये पैसे हमे रिटायर होने पर या 60 साल के बाद पेंशन के रूप में मिलते हैं। इन पैसों के जरिए आप रिटायर जीवन बिना किसी परेशानी के व्यतीत कर सकते हैं।

आमतौर पर पर कंपनी या एम्पायर ही अपने कर्मचारियों का पीएफ खाते से बैंक अकाउंट लिंक करती है। हालांकि अगर आपकी कंपनी द्वारा पीएफ से अभी बैंक लिंक नहीं किया गया है। तो इसे घर बैठे ही कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर किया जा सकता है।

ऐसे लिंक करें पीएफ खाते से बैंक अकाउंट
पीएफ खाते से बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

स्टेप 1- सबसे पहले आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप 2- यहां आपको लॉग-इन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें।
स्टेप 3- फिर यहां टॉप मेन्यू बार से Manage पर जाएं, यहां ड्रॉपडाउन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
स्टेप 4- यहां डाक्यूमेंट टाइप के ऑप्शन पर जाएं।
स्टेप 5- इसके बाद आपको जो बैंक लिंक करना है, उसे चुनना होगा।
स्टेप 6- बैंक चयन के बाद, अपना अकाउंट नंबर और पासबुक में दिया गया IFSC कोड दर्ज करें।
स्टेप 7- इसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 8- फिर आपके पास UIDAI की ओर से ओटीपी आएगा।
स्टेप 9- ओटीपी दर्ज कर, सबमिट पर क्लिक कर दें। जिसके बाद आपका
पीएफ खाता बैंक से लिंक हो जाएगा।

पीएफ खाते को बैंक से लिंक होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है।

अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से पीएफ खाते से लिंक है। लेकिन आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं। तो इसे भी कुछ स्टेप्स को फॉलो कर, कर सकते हैं।

पीएफ खाते में बैंक अकाउंट अपडेट कैसे करें?
स्टेप 1- सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगइन करें।
स्टेप 2- इसके बाद यहां टॉप मेनू में मैनेज का ऑप्शन दिया जाएगा। इस पर क्लिक करें।
स्टेप 3- फिर डॉप डाउन ओपन होगा। यहां आकर केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक पर करें।
स्टेप 3- इसके बाद जिस बैंक को लिंक करना है, उसका चयन करें।
स्टेप 4- अंत में आपको बैंक अकाउंट नंबर और IFSC दर्ज कर, सेव करना होगा।

क्या होता है पीएफ?
बेसिक सैलरी का लगभग 12 फीसदी पैसा हर महीने पीएफ में जमा होता है। ये पैसे रिटायर होने तक जमा होते रहते हैं। फिर 60 साल के बाद यही पैसे पेंशन के रूप दिए जाते हैं। अगर लाभार्थी की किसी कारण वर्ष मृत्यु हो जाती है। तो ये पैसे उसके परिवार वाले या नॉमिनी को मिलते हैं।

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