अभिनव बिंद्रा ने कार बेचने के बाद नहीं की अारसी ट्रांसफर, अब पड़े भारी मुसीबत में
आेलंपिक गोल्डमेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने कार बचने के बाद उसके आरसी व अन्य कागजात ट्रांसफर नहीं किए। यह गलती अब उनको बहुत भारी पड़ गई है। इस कार से हुए एक्सीडेंट में मंगत सिंह और गुरसेवक सिंह नामक पिता-पुत्र की मौत हो गई थी। अब मामले में मारे गए लोगों के परिवार ने अभिनव के खिलाफ 70 लाख रुपये का एक्सीडेंट क्लेम का केस फाइल किया है। मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
कार के हादसा करने पर अभिनव के खिलाफ 70 लाख रुपये का एक्सीडेंट क्लेम का केस
दुर्घटना 10 मार्च को हुई थी। मुख्यतार सिंह ने 50 लाख रुपये का क्लेम बेटे और 20 लाख रुपये का क्लेम पोते की मौत के लिए मांगा है। बनूड़ के खिजरगढ़ निवासी 56 वर्षीय मुख्तियार सिंह ने दर्ज कराए गए केस में कहा है कि उनका बेटा 32 वर्षीय मंगत सिंह जंक डीलर था और 10 हजार रुपये महीना कमाता था।
हादसे का शिकार हुए मंगत कि पिता मुख्तियार सिंह ने बताया कि 10 मार्च 2018 को मंगत सिंह अपने बेटे गुरसेवक सिंह के साथ बाइक पर गांव की तरफ जा रहा था। गुरसेवक दूसरी कक्षा का छात्र था। शाम करीब 4:45 बजे जैसे ही दोनों खिजरगढ़ के पास पहुंचे तो एक राजपुरा की ओर से जीरकपुर की तरफ आ रही एक वोल्वो कार (नंबर पीबी 65 एच 3049) ने उनकी बाइक को ओवर टेक करने के चक्करमें पीछे से टक्कर मार दी। कार इस दौरान बाइक को 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई।
इस हादसे में मंगत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल गुरसेवक सिंह को चंडीगढ़ के सेक्टर- 32 स्थित जीएमसीएच अस्पताल में ले गए। लेकिन,वहां डॉक्टरों ने गुरसेवक को मृत घोषित कर दिया। जिस कार से यह हादसा हुआ वह ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा के नाम पर रजिस्टर थी। इसी वजह से उनको भी एक्सीडेंट क्लेम में पार्टी बनाया गया है।
हादसे के समय कार चला रहे बंटी और द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर भी केस फाइल किया है। बता दें कि अभिनव के पिता अर्पित बिंद्रा ने हादसे के समय बयान दिया था कि वह तो इस कार को पहले ही बेच चुके थे। लेकिन मामले में खुलासा हुआ कि कार की रजिस्ट्रेशन उस समय अभिनव बिंद्रा के नाम पर ही है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार का कहना है कि कार चालक के साथ कार का मलिक भी हादसे के लिए बराबर का जिम्मेदार है।
तेज रफ्तार में थी कार
परिवार ने आरोप लगाया है कि कार की गति तेज होने और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। ड्राइवर ने न तो कोई हॉर्न बजाया और न ही कोई इंडीकेटर दिया। एक्सीडेंट होने के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। उसके खिलाफ मोहाली जिला अदालत में क्रिमिनल केस चल रहा है। अभिनव को मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केस में ही पार्टी बनाया है।