पंजाब: बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल मजीठिया ने SIT के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इन समन को अवैध बताया गया था और इन्हें रद्द करने की मांग की थी। आज जैसे ही हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो पंजाब सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि समन का यह नोटिस वापस लिया जा रहा है। इस जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है।

क्या है पूरा मामला
दरअसल, पूर्व चन्नी सरकार के दौरान बिक्रम मजीठिया पर एन. डी. पी. एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में मजीठिया कई महीनों तक जेल में रहे हैं और अब भी जमानत पर बाहर हैं। इस केस की जांच कर रही SIT पहले भी कई बार मजीठिया से पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2021 में मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मजीठिया ने विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2022 में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कई महीने पटियाला जेल में बिताए। अब फिर से SIT द्वारा समन जारी किए जा रहे थे और हाईकोर्ट ने आज इस मामले का निपटारा कर दिया है।

Related Articles

Back to top button