पासपोर्ट खराब या गुम हो जाने पर क्या करें?

आज के समय में जो लोग भी बाहर जाने की इच्छा रखते हैं या विदेशी नियम कानून से वाकिफ हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि पासपोर्ट क्यों और कितना जरूरी है। यह न केवल यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी पासपोर्ट का होना बेहद आवश्यक होता है। पासपोर्ट की महत्वता के चलते ही इसे बनवाने की प्रक्रिया काफी कठिन है। इसीलिए आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर एक बार आपका पासपोर्ट खो गया या खराब हो गया, तो इसे दोबारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए।

This image has an empty alt attribute; its file name is download-22.jpg

अगर आपका पासपोर्ट विदेश में खो गया है, तो आपको तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और पासपोर्ट कार्यालय या भारतीय मिशन को रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा आप पासपोर्ट को ‘री-इशू’ कराने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।

पासपोर्ट को री-इशू कराने के लिए अपने पास सभी जरूरी दस्तावेज रखें, जिससे आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

दोबारा पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें?

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है या फिर खराब हो जाता है, तो कार्यालय आपको डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी नहीं करता बल्कि इसके बदले आपको नए नंबर वाला पासपोर्ट मिलता है, जिसकी नई वैधता होगी। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आवेदक खोए/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को री-इशू करने के लिए तय किए गए नियम को पढ़ सकते हैं।

नया पासपोर्ट पाने के लिए क्या करें?

  • सबसे पहले पासपोर्ट की एक कॉपी के साथ नजदीकि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें।
  • अगर आप पहला स्टेप नहीं कर पाते हैं, तो नजदीकी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें।
  • इस दौरान आपके पास जरूरी दस्तावेज जैसे घर के पते का प्रमाण पत्र (Address Proof), आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र समेत कर्मचारी द्वारा सुझाए गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स।
  • आवदेक ऑफिशियल पासपोर्ट सेवा वेबसाइट के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं।
  • अपनी रजिस्टर्ड आईडी से लॉग इन करें या फिर जल्दी अपॉइंटमेंट पाने के लिए ‘तत्काल’ ऑप्शन को भी चुन सकते हैं।
  • अब अपनी सुविधा के अनुसार पेमेंट और अपॉइंटमेंट की तारीख चुनें।
  • ध्यान दें कि खोए हुए पासपोर्ट के लिए प्रोसेसिंग फीस की आवश्यकता होगी।
  • वहीं नया पासपोर्ट पाने के लिए पासपोर्ट जारी करने की नियमित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

Related Articles

Back to top button