बेटी की सगाई में बना था गौमांस , इस अपराध में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार..

उज्‍जैन जिले के नगर उन्हेल के करनावद गांव में एक घर में बेटी की सगाई के दौरान लड़के वालों को खुश करने के लिए गौमांस बनाया गया था। इस अपराध में पुलिस ने 4 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

 मध्य प्रदेश के उज्‍जैन जिले के नगर उन्हेल के करनावद गांव में एक घर में बेटी की सगाई के दौरान लड़के वालों को खुश करने के लिए गौमांस बनाया गया था। इस अपराध में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले की पुलिस ने कालू पठान सहित चारों आरोपियों के खिलाफ रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) कानून के तहत कार्रवाई की है।

बेटी की सगाई में बना था गौमांस

गौरतलब है कि यह पूरा मामला 17 फरवरी का है जब करनावद गांव के एक घर में बेटी की सगाई के दौरान एक गाय की खाल व पूंछ व हड्डियों के अवशेष मिले थे। इसकी जानकारी मिलने पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस के साथ-साथ हिंदूवादी संगठन के कई लोग भी वहां मौके पर पहुंचे थे। प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह पता चला की उन्हेल के निवासी कालू पठान की बेटी की सगाई समारोह था जहां गौमास पकाया गया था।

तीन माह के लिए चारों आरोपियों को कारावास

पुलिस ने सगाई समारोह में बनाए खाने के कई सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि यह सारे अवशेष गौमांस के थे। मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कालू पठान, आमीर खां, आजाद शाह व शाकिर के खिलाफ केस दर्ज कर और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उज्‍जैन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने घटना में शामिल चारों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3 की उप धारा-2 के तहत आदेश जारी किए हैं।सभी को तीन महीने के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

क्या होता है रासुका?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security ACT) रासुका एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है। जब प्रशासन को यह आभास होता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो ऐसी कोई घटना होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था। रासुका में संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है।

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