विदेश से ला रहे Gold, तो जानें कितनी लगेगी Custom Duty

भारत में सोने का कारोबार कई फॉर्म्स में होता है, जिसमें फिजिकल और डिजिटल दोनों शामिल हैं। लोग ज्वैलरी, सिक्के, बार और इंवेस्टमेंट एसेट्स के रूप गोल्ड में ट्रेड करते हैं। वहीं सरकार शुल्कों/टैरिफ के जरिए सोने के ट्रेड को सावधानीपूर्वक कंट्रोल करती है। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैक्स है, जो दूसरे देशों से आयात की जाने वाली चीजों पर लगता है। इसी तरह, जब सोना दूसरे देशों से भारत में लाया जाता है, तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगती है। भारत में यदि आप सोना लाते हैं, तो जीरो कस्टम ड्यूटी के लिए लिमिट है, उससे अधिक सोना लाने पर आपको शुल्क देना होगा।

बताना पड़ता है कितना सोना लेकर आए
कोई व्यक्ति विदेश से भारत में किसी भी तरह की सोने की ज्वैलरी, सिक्के या बार ला सकता है। मगर, इन सोने की चीजों की घोषणा आपको कस्टम ड्यूटी कियोस्क पर करनी होगी। इसके बाद कस्टम ड्यूटी ऑफिसर सोने की मात्रा के हिसाब से लागू सीमा शुल्क की कैलकुलेट करेगा। पर ऐसा नहीं है कि आप कितना भी गोल्ड लाएं आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, बल्कि एक तय लिमिट तक गोल्ड लाने पर ये शुल्क नहीं लगता।

पुरुषों के लिए क्या है लिमिट और कस्टम ड्यूटी
पुरुष यात्रियों को विदेश से 20 ग्राम या ₹50,000 का ड्यूटी फ्री गोल्ड लाने की अनुमति है। हालांकि गोल्ड का रेट करीब 1 लाख रु है, इसलिए 20 ग्राम की लिमिट व्यवहारिक नहीं बची है
20 से 50 ग्राम तक सोना लाने पर 3% कस्टम ड्यूटी लागू होती है
50 से 100 ग्राम तक सोना लाने पर 6% कस्टम ड्यूटी लागू होती है
100 ग्राम से अधिक सोना लाने पर 10% कस्टम ड्यूटी लागू होती है

महिलाओं के लिए क्या है नियम
महिला यात्री 40 ग्राम या ₹1 लाख तक का गोल्ड बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं। पर गोल्ड रेट के अधिक होने के चलते 40 ग्राम वाली लिमिट यहां भी व्यवहारिक नहीं बची है
40 से 100 ग्राम तक सोने पर 3% सीमा शुल्क लागू होता है
100 से 200 ग्राम तक सोना लाने पर 6% सीमा शुल्क लगाया जाता है
200 ग्राम से अधिक आयातित सोने पर 10% सीमा शुल्क लगता है

बच्चों के लिए भी नियम
15 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी महिला यात्रियों वाले ही सीमा शुल्क नियम लागू होते हैं। हालाँकि, उनके साथ खरीदारी के प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है।

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