हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को अग्रिम जमानत देने से किया इंकार

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त के पास से को असलहे व भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। वे शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे।

न्यायालय ने आगे कहा कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अभियुक्त के पास से बरामद असलहे और कारतूस प्रतिबंधित हैं। न्यायालय ने 26 अगस्त को सुनवाई के उपरांत अपना आदेश सुरक्षित किया था। उल्लेखनीय है कि शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा के मामले में अब्बास अंसारी वांछित है।

मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी ने शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की शरण थी। इससे पहले गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने अब्बास को फरार घोषित करने के साथ ही आईपीसी की धारा 82 की कार्यवाही करने का भी आदेश दिया था। अदालत ने अगली सुनवाई के लिये 26 सितम्बर की तारीख तय की है।

महानगर इंस्पेक्टर केके तिवारी ने कोर्ट के समक्ष दूसरी बार अपनी रिपोर्ट के साथ अब्बास को फरार घोषित करने की मांग वाली अर्जी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह के जरिये दी थी। इसमें पुलिस ने लिखा था कि अब्बास अंसारी के खिलाफ गैरजमानती वारन्ट जारी होने के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में आरोपित को तलाशने के लिये कई जगह दबिश दी। इनमें किसी भी स्थान पर अब्बास या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला।

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