राजस्थान: पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को मिलेगा पूर्व विधायक पेंशन का लाभ

राजस्थान विधानसभा ने पूर्व उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ राजनेता जगदीप धनखड़ को पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन और सुविधाएं मंजूर कर दी हैं। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पेंशन की स्वीकृति दी। धनखड़ ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में पूर्व विधायक पेंशन के लिए आवेदन किया था। अब उन्हें प्रतिमाह करीब 42 हजार रुपए पेंशन प्राप्त होगी।
पूर्व विधायकों को 35 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। उम्र 70 वर्ष से अधिक होने पर इसमें 20 प्रतिशत का इजाफा होता है। चूंकि धनखड़ की आयु 75 वर्ष है, इसलिए उनकी पेंशन 35 हजार से बढ़कर 42 हजार रुपए प्रतिमाह हो गई। साथ ही, उन्हें आरजीएचएस योजना के तहत मुफ्त इलाज, राजस्थान रोडवेज में निशुल्क यात्रा, सालाना एक लाख रुपए तक की विदेश यात्रा सुविधा और डाक बंगलों व गेस्ट हाउसों में रियायती ठहराव की सुविधा भी मिलेगी।
धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से विधायक रहे। इसके अलावा वे 1989 से 1991 तक झुंझुनूं से सांसद और 1990 में संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दीं। हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक पेंशन के लिए आवेदन किया।
धनखड़ को अब तीन तरह की पेंशन मिलेगी—पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक पेंशन। हालांकि, उन्हें पूर्व राज्यपाल के रूप में पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि नियम के अनुसार राज्यपाल पद से रिटायर होने पर अलग पेंशन नहीं दी जाती। इस निर्णय के बाद धनखड़ पूर्व विधायक के सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।