राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा..

नए नियमावली में नए अभ्यर्थियों के अलावा 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को लेकर भी जरूरी बातें कही गई है। राज्य में सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत तीन लाख 19 हजार शिक्षक पदों पर आयोग के माध्यम से बहाली होगी। पुरानी नियमावली में चार प्रकार की नियमावली शामिल थी। अब सिर्फ एक नियमावली ही सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगी।

आयोग की परीक्षा के लिए यह पात्रता जरूरी

  • कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
  • आयोग के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा में सीटीईटी और टीईटी उत्तीर्ण ही बैठ सकेंगे।
  • CTET-STET के अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय शैक्षणिक और प्र-शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी। यानी डीएलएड/बीएड/एमएड भी जरूरी है। 
  • 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं हैl

पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों की बात करें तो सरकार ने इनको लेकर भी अपनी नीति स्पष्ट की है। वर्ष 2006 से अब तक पंचायतीराज संस्था और नगर निकायों के जरिए नियोजित शिक्षक भी राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा में सफल होने पर सरकारी कर्मी बन जाएंगे। 

  • नियोजित शिक्षकों को आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में आयु में 10 वर्ष की छूट भी मिलेगी। हालंकि, परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य नहीं है।
  • जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, उनपर पुरानी नियमावली ही लागू होगी।
  • नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली में स्थानातंरण की सुविधा दी गई है।
  • शिक्षकों का अंतर जिला स्थानातंरण ऐच्छिक/प्रशासनिक/शैक्षणिक दृष्टिकोण से होगा।

शिक्षकों का होगा जिला संवर्ग

  • शिक्षक नियोजन के सातवें चरण में खास बात यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से होगी, उन्हें सीधे जिला संवर्ग (कैडर) आवंटित होगा।
  •  प्रदेश के राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग-अलग संवर्ग होगा।
  • प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक में विषयवार अध्यापक का अलग-अलग संवर्ग होगा।

अब शिक्षकों का हो सकेगा अंतर जिला तबादला 

  • शिक्षकों के स्थानातंरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।
  • शिक्षक अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत एवं आनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है।
  • आवेदन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए विकल्प मिलेगा। हालांकि, मेरिट के आधार पर ही वरीयता का ध्यान रखा जाएगा। अधिक अंक लाएंगे तो पहले च्वाइस के जिले में पोस्टिंग होगी। 
  • शिक्षकों का तबादला पूरे जिले में होगा और विशेष परिस्थितियों में अंतर जिला तबादले का भी प्रावधान है।
  • 38 जिला शिक्षक नियुक्ति प्राधिकार होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) इसे लीड करेंगे। 
  • आयोग से अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी ही बांटेंगे।

Related Articles

Back to top button